*रायगढ़* । दीपका SECL कोल माईन्स से JPL तमनार को भेजे जाने वाले G 11 ग्रेड के कोयले के स्थान पर कंपनी में स्लेग गिट्टी, पत्थर मिलावट के मामले में कल तमनार पुलिस द्वारा कोयले की अफरा-तफरी में लगे 02 आरोपियों को अमानत में खयानत मामले में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।
जानकारी के मुताबिक कि दीपका SECL कोल माइंस से JPL कोल ढुलाई करने वाली हर्ष इंटर प्राईजेस लिमिटेड अम्बिकापुर कंपनी द्वारा 06 मई 2023 को वाहन CG 12 BH 9008 एवं CG 12 BH 8009 तथा 10 मई को वाहन क्रमांक CG 10 BL 8259 के चालक हारून अंसारी और वाहन क्रमांक CG 10 AK 9487 के चालक व वाहन क्रमांक CG 10 BL 6940 के चालक के माध्यम से G 11 ग्रेड का कोयला वाहनों में लोड कर जेपीएल कंपनी तमनार के लिये भेजा गया था । वाहन के ड्रायवरों ने रास्ते में गुणवत्ता वाले कोयले की चोरी, हेराफेरी कर उसके स्थान पर स्लेग गिट्टी, पत्थर मिलावट कर 10 मई को JPL तमनार पहुंचे । वाहन चालकों को कोयले में मिलावट की जानकारी कंपनी को होने की भनक लगने पर JPL में वाहन खड़ी कर भाग गये थे । थाना तमनार में मोहम्मद असलम के रिपोर्ट पर वाहन चालक और वाहन मालिकों पर अप.क्र. 200/2023 एवं अप.क्र. 202/2023 धारा 407, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दरम्यान 12 मई को तमनार पुलिस द्वारा आरोपित 03 वाहन चालक- गणेश यादव पिता समार साय यादव उम्र 38 साल, गीता प्रसाद यादव पिता हुलाश यादव उम्र 24 साल दोनों निवासी बांगो माचाडोली थाना बांगो जिला कोरबा तथा हारुन अंसारी पिता इसराइल अंसारी उम्र 26 साल निवासी कोतवाली थाना गढ़वा जिला गढ़वा (झारखंड) को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । विवचना क्रम में ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े - चंद्रेश बलेचा और यश शुक्ला की ड्रायवरों के साथ मिलकर G 11 ग्रेड कोयला की अफरा-तफरी में शामिल होना पाये जाने से आरोपियों को तमनार पुलिस की टीम द्वारा कल हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिनके विरूध अपराध कारित करने क पर्याप्त सबूत पाये जाने पर दोनों आरोपी – (1) चंद्रेश बलेचा पिता श्रीपाल बलेचा उम्र 25 साल निवासी वार्ड क्रमांक 12 चकरभाटा, थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर (2) यश शुक्ला पिता शैलेंद्र कुमार शुक्ला 22 साल सीएसईबी कॉलोनी क्वार्टर नंबर एमसी 179 चौकी सीएसईबी कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।